अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी के कई मामलों में भारतीय नागरिक को ठहराया गया दोषी

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न्यूयॉर्क, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में तीन दिवसीय जूरी ट्रायल के बाद 33 वर्षीय भारतीय नागरिक को वीजा धोखाधड़ी और साजिश से संबंधित कई मामलों में दोषी ठहराया गया है।

पेंसिल्वेनिया के मध्य जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि विनय कुमार पटेल लॉक हेवन शहर में फ्यूल-ऑन सुविधा स्टोर के प्रबंधक थे।

जून 2019 में, पटेल ने न्यू जर्सी में अपने एक सहयोगी से संपर्क किया और उस व्यक्ति को फ्यूल-ऑन स्टोर में डकैती करने के लिए किसी को काम पर रखने के लिए कहा।

अमेरिकी अटॉर्नी जेरार्ड एम. करम के अनुसार, डकैती की साजिश रचने के बाद, इसकी जांच पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस द्वारा की गई थी।

इसके बाद पटेल ने यू-वीजा के लिए आवेदन करने के लिए डकैती की पीएसपी (रोजगार-पूर्व स्क्रीनिंग कार्यक्रम) रिपोर्ट का इस्तेमाल किया।

यू-वीजा एक स्पेशल वीजा है जो अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं द्वारा उन गैर-नागरिकों को दिया जाता है जो अपराध के शिकार हैं और जो कानून प्रवर्तन में सहयोग करते हैं।

डकैती के समय पटेल के पास अमेरिका में कोई वैध आव्रजन स्थिति नहीं थी। उसे अधिकतम 25 साल की कैद, कैद के बाद निगरानी में रिहाई की अवधि और जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।

पटेल के मामले की जांच संघीय जांच ब्यूरो, पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस और क्लिंटन काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय द्वारा की गई थी।

–आईएएनएस

पीके/एबीएम

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