पटना हाईकोर्ट का निर्देश, तेजप्रताप-ऐश्वर्या तलाक मामले की नए सिरे से सुनवाई करे फैमिली कोर्ट

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पटना 11 मई (आईएएनएस)। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को उनके तलाक के मामले में राहत दे दी।

ऐश्वर्या 2019 में आए फैमिली कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

न्यायमूर्ति पी.बी. बजंधारी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने उनके मामले को स्वीकार कर लिया और पटना की परिवार अदालत को नए सिरे से सुनवाई करने और 3 महीने के भीतर कानून के अनुसार फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

दिग्गज नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय ने मई 2018 में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से शादी की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप यादव, उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी व उनकी बहन और सांसद मीसा भारती पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे।

तेज प्रताप यादव ने 2019 में परिवार अदालत में तलाक का मामला दायर किया था। अदालत ने उन्हें मासिक खर्च के लिए 22,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

ऐश्वर्या राय हालांकि परिवर अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह तेजप्रताप यादव के साथ रहना चाहती हैं।

अदालत ने हालांकि ऐश्वर्या राय के वकीलों को तेजप्रताप यादव से अब तक लिए गए पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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