जेयू में रैगिंग से मौत मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

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कोलकाता, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने अगस्त में जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में एक नए छात्र की रैगिंग से हुई मौत के मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

आरोप पत्र के अनुसार, यह देखते हुए कि 10 अगस्त को घटना से पहले मृतक छात्र को मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और रैगिंग से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

शहर पुलिस ने कोलकाता की एक निचली अदालत को सूचित किया है, जहां आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, कि जांच के दौरान आगे के निष्कर्ष सामने आने पर जांच अधिकारियों द्वारा एक पूरक आरोप पत्र बाद की तारीख में पेश किया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा, आरोपपत्र में जांच अधिकारियों ने विस्तार से बताया है कि जब से नया छात्र विश्वविद्यालय के छात्रों के छात्रावास में स्थानांतरित हुआ था, तब से उसे वरिष्ठों, विशेषकर 12 आरोपियों द्वारा कैसे अपमान और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।

मानसिक यातना और प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ होने के बाद आखिरकार उसने कैसे कठोर कदम उठाया, इसका विवरण भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है।

12 आरोपी विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र हैं।

इस बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उल्लिखित और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित रैगिंग विरोधी उपायों को लागू करने के संबंध में जेयू अधिकारी अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

जेयू के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफलता मुख्य रूप से छात्र संघों के एक वर्ग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण है, जिन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों के कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जताई थी।

–आईएएनएस

सीबीटी

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